सूचना का अधिकार
प्रत्येक लोक प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन और एक अभिज्ञ नागरिक वर्ग के विकास के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के मंतव्य को परिपुष्ट करना और लोक प्राधिकरणों के निपयंत्रणाधीन सूचना तक पहॅुच को सुकर बनाते हुए प्रत्येक नागरिक के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करना। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अधिनियमन के साथ इस तथ्य का पूर्णतः पारिनिर्धारण हो चुका है कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) से निस्सृत है।